गाँव की याद में ग्रामाीण विकास के लिए समर्पित !
गाँव की याद में ग्रामाीण विकास के लिए समर्पित !
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक "सबके लिए आवास" (Housing for All) का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराने में मदद करती है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के उद्देश्य
PMAY का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्येक परिवार को एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत:
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवास का विकास किया जाता है।
झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ियों को व्यवस्थित किया जाता है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ आवास निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है।
प्रधान मंत्री आवास योजना की प्रमुख विशेषताएँ
ब्याज सब्सिडी: होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
झुग्गी पुनर्वास योजना: झुग्गी क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए निजी और सरकारी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।
महिलाओं को प्राथमिकता: घर के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
सीनियर सिटीजन और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा: इन्हें ग्राउंड फ्लोर पर घर आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाती है।
प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए सहायता: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को घर बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाती है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के घटक
PMAY दो मुख्य भागों में विभाजित है:
प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): यह योजना शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
आवेदक या उसके परिवार के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) में से किसी एक श्रेणी का होना चाहिए।
वार्षिक आय सीमा:
EWS: ₹3 लाख तक
LIG: ₹3 लाख - ₹6 लाख
MIG-I: ₹6 लाख - ₹12 लाख
MIG-II: ₹12 लाख - ₹18 लाख
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन: https://pmaymis.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अधिकृत बैंकों में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
मनरेगा के लिए पात्रता
मनरेगा के अर्न्तगत पात्रता निम्नलिखित है-
भारत के किसी भी ग्रामीण परिवार का सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है ।
18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति आवेदन कर सकते है ।
गरीब और भूमिहीन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है।
मनरेगा के कार्य
मनरेगा के अर्न्तगत ऐसे कार्य करवाएं जाते है, जो सार्वजनिक और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हों जो कि निम्नलिखित है-
तालाब खुदाई और जल सरंक्षण का कार्य
कुओं और नहरों की मरम्मत औऱ निर्माण
सड.क और पुल का निर्माण
पौधा रोपण और जल सरंक्षण का कार्य
ग्राम पंचायत और सरकारी भवन का निर्माण
मनरेगा में आवेदन की प्रक्रियाँ
ऑनलाइन आवेदनः ऑनलाइन आवेदन https://nrega.nic.in के ऑफिसियल बेवसाइट पर जाकर कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदनः नजदिकी CSC सेंटर मे जाकर आवेदन करा सकते है।
मनरेगा की प्रतिदिन आय
मनरेगा के तहत अलग-अलग राज्य की आय असग-अलग होती है, जो कि राज्य सरकार तय करती है -
बिहार- 237रु.
उत्तर प्रदेश- 235रु.
मध्य प्रदेश- 232रु.
राजस्थान- 255रु.
महाराष्ट्र- 257रु.
तमिलनाडु- 274रु.
मनरेगा की खास बातें
मनरेगा के तहत, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिदिन 220 रूपयें की न्यूनतम मजदूरी पर काम मिलता है।
मनरेगा के तहत, सड.के, नहरें, तालाब, कुएं, जल संचयन, सूखा राहत और बाढ. नियंत्रण के लिए बुनियादी ढा.चा बनाया गया है।
अगर आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर काम नही मिलता, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है।
मनरेगा रे तहत, रोजगार एक कानूनी हकदार है।
NREGA जिसे MGNREGA के नाम से भी जाना जाता है