गाँव की याद में ग्रामाीण विकास के लिए समर्पित !
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आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे वे गंभीर बीमारियों का इलाज करा सकें। इसे "मोदी केयर" और "नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (NHPS)" के नाम से भी जाना जाता है।
आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्य
आयुष्मान भारत योजना के अर्त्तगत आने वाली मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-
आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना ।
स्वास्थ्य सेवाओं व दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करना ।
सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना ।
आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएँ
आयुष्मान भारत योजना के अर्त्तगत आने वाली मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है-
₹5 लाख तक का बीमाः इस योजना के अर्त्तगत प्रति परिवार ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य बीमा व मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध किया जाता है।
10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभः इस योजना के द्वारा 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को कवर किया गया व लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं।
कैशलेस और पेपरलेस इलाजः योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा दी जाती है।
प्रमुख बीमारियाँः कार्डियक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी (कैंसर उपचार), न्यूरोसर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, मातृ एवं शिशु देखभाल आदि जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है।
सरकारी और निजी अस्पतालः लाभार्थी सरकारी और चयनित निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज व 24,000+ अस्पतालों को जोडा़ गया हैं।
उम्र और परिवार के आकारः इस योजना में किसी भी परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र की कोई सीमा नहीं है।
रजिस्ट्रेशनः सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आधार पर व आयुष्मान भारत कार्ड योग्य परिवारों को लाभ देती है।
आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्रता
यह योजना मुख्य रूप से गरीब और वंचित परिवारों को दी जाती है। पात्रता SECC 2011 डेटा के आधार पर तय की जाती है, जिसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:
ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी:
कच्चे मकान में रहने वाले
16-59 वर्ष के बीच केवल एक कमाने वाला सदस्य
दिव्यांग सदस्य के साथ कोई सक्षम वयस्क पुरुष न होना
भूमिहीन श्रमिक परिवार
अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग
शहरी क्षेत्र के लाभार्थी:
ठेला विक्रेता, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू नौकर
रिक्शा चालक, मोची, सफाईकर्मी
प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड आदि